हिमाचल प्रदेश टेनंसी ऐंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1972 में विशेष प्रावधान किया गया. एक्ट के 11वें चैप्टर ‘कंट्रोल ऑन ट्रांसफर ऑफ लैंड’ में धारा-118 के तहत ‘गैर-कृषकों को जमीन बेचने पर रोक लगा दी गई.from Latest News हिमाचल प्रदेश News18 हिंदी https://ift.tt/2wDoPIz
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