हिमाचल प्रदेश के नुरपुर में बीते अप्रैल माह में हुए स्कूल बस हादसे ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया था. इस हादसे से सबक लेते हुए सरकार ने स्कूल बसों और वाहनों को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी है. सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन कर नए आदेश जारी किए हैं. बीस बिंदुओं वाली इस गाइडलाइन की अधिसूचना भी जारी हो गई है. हिमाचल अब स्कूल बच्चों को लाने और ले जाने के लिए 15 साल से पुराने वाहनों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है.from Latest News हिमाचल प्रदेश News18 हिंदी https://ift.tt/2Dwtd1V
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