वन विभाग के एसीएफ राहुल शर्मा ने कहा कि वन एक्ट 1980 के तहत कोई भूमि वन भूमि नहीं भी है और उसमें 5 हैक्टेयर से ज्यादा कनोपी एरिया हो तो उस स्थान पर भी वन एक्ट लागू होता है. वन अधिकारी के मामले की शीघ्र जांच करवाने का भी दावा किया.from Latest News हिमाचल प्रदेश News18 हिंदी https://ift.tt/2JaPu91
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