जिला एवं सत्र न्यायाधीश किन्नौर एट रामपुर की अदालत ने अगवा कर बलात्कार करने वाले रंजीत सिंह पुत्र गुलाब सिंह निवासी कटगांव और शांता कुमार पुत्र धन बहादुर निवासी कटगांव तहसील निचार को 7-7 साल के कठोर कारावास और 10-10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है. जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषियों को एक-एक वर्ष का साधारण कारावास भुगतना होगा.from Latest News हिमाचल प्रदेश News18 हिंदी http://bit.ly/2GK3CD6
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