तरनजीत सिंह उपमंडलीय पुलिस अधिकारी बल्ह ने बताया कि मामले में पुलिस ने आरोपी कार चालक के खिलाफ आईपीसी की धारा 279,337 व मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 187 में एफआईआर दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है.from Latest News हिमाचल प्रदेश News18 हिंदी http://bit.ly/2ULCCqA
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